इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद के अध्यापकों से
मतदाता सूची के पुनरीक्षण के लिए उनसे बी एल ओ का कार्य लेने पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार से जवाब मांगा है।
यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने राकेश विश्वकर्मा व तीन अन्य की याचिका पर दिया है।
कोर्ट ने सुनीता शर्मा केस एवं श्रीकृष्ण केस मे दिये गए निर्देशों के आधार पर यह आदेश दिया है।
याची का कहना है कि अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 की धारा 27 के तहत बेसिक स्कूल के अध्यापकों से जनगणना,आपदा राहत, चुनाव ड्यूटी के अलावा गैर शैक्षणिक कार्य लेने को प्रतिबंधित किया गया है।
मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य चुनाव ड्यूटी में शामिल नहीं है। और अभी कोई चुनाव नहीं होने जा रहा है।
ऐसे में अध्यापकों को बी एल ओ ड्यूटी पर भेजना कानून के खिलाफ है। जिस पर कोर्ट ने यह आदेश दिया है।
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