प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती
में चयनित अभ्यर्थी को वरीयता का जिला आवंटित न करने पर राज्य सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद से जवाब मांगा है।
कोर्ट ने यह भी कहा कि याची को आवंटित किया जिला और विद्यालय याचिका के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा।
यह आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह ने सुनवाई रायबरेली की संघमित्रा की याचिका पर अधिवक्ता सीमांत सिंह को सुनकर दिया है। याची को सहायक अध्यापक भर्ती में एससी कोटे में 70.63 गुणांक प्राप्त हुए।
उसने प्रथम वरीयता रायबरेली दी थी लेकिन उसे आठवीं वरीयता वाले सीतापुर जिले में नियुक्ति दी गई है। जबकि उससे कम अंक पाने वाले 267 अभ्यर्थियों को रायबरेली जिला दिया गया है।
अधिवक्ता सीमांत सिंह का कहना था कि नियमानुसार गुणांक और वरीयता के आधार पर जिले का आवंटन किया जाता है। लेकिन याची के मामले में इस नियम का पालन नहीं किया गया।
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