उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने 9539 पदों के लिए आवेदन तिथि बढ़ाई, अब 15 जून तक करें आवेदन - updatesbit

Career, Job and Money Tips

Post Top Ad

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने 9539 पदों के लिए आवेदन तिथि बढ़ाई, अब 15 जून तक करें आवेदन

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (यूपीपीआरपीबी) ने


आधिकारिक वेबसाइट पर अधिसूचना जारी कर कुल 9534 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं।

 चयन प्रक्रिया के जरिए उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, प्लाटून कमाण्डर और पीएससी एवं अग्निश्मान द्वितीय अधिकारी के पदों पर आवेदकों की नियुक्ति की जाएगी। 

21 मई को आधिकारिक वेबसाइट पर जारी अधिसूचना के मुताबिक कोरोना महामारी के रोकथाम के लिए लगाई गई पाबंदियों की वजह से आवेदन के इच्छुक अभ्यर्थियों को वांछित प्रमाण पत्र बनवाने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

 इसलिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 जून कर दी गई है। 

बता दें इससे पहले आवेदन की अंतिम तिथि 30 मई निर्धारित की गई थी।

 इस नौकरी से संबंधित अधिक जानकारी जैसे योग्यता, पदों का विवरण आदि के लिए अभ्यर्थी अगली स्लाइड पर जाकर देख सकते हैं।

उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पदों का विवरण 
श्रेणी संख्या
अनारक्षित 3613
ईडब्ल्यूएस 902
अन्य पिछड़ा वर्ग 2437
अनुसूचित जाति 1895
अनुसूचित जनजाति 180
कुल 9027

प्लाटून कमांडर, पीएसी के पदों का विवरण
श्रेणी संख्या
अनारक्षित 194
ईडब्ल्यूएस 48
अन्य पिछड़ा वर्ग 131
अनुसूचित जाति 101
अनुसूचित जनजाति 10
कुल 484


अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पदों का विवरण
श्रेणी संख्या
अनारक्षित 10
ईडब्ल्यूएस 2
अन्य पिछड़ा वर्ग 6
अनुसूचित जाति 5
अनुसूचित जनजाति 0
कुल 23

आवेदन प्रक्रिया: उपरोक्त पदों के लिए भर्ती आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 01 अप्रैल, 2021 है। जबकि आवेदन प्रक्रिया 15 जून, 2021 को रात्रि 12 बजे समाप्त होगी।
 आवेदन शुल्क और फॉर्म सबमिट भी इसी समय सीमा में करना होगा। 
इस भर्ती के लिए सभी अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क के तौर पर 400 रुपए का भुगतान करना होगा। 

योग्यता मानदंड: नागरिक पुलिस में एसआई पद व प्लाटून कमांडर, पीएसी के लिए - किसी भी विषय में स्नातक होना अनिवार्य है। 
वहीं, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के लिए साइंस विषय से स्नातक होना जरूरी है।

आयु सीमा: आवेदन के लिए अभ्यर्थियों की उम्र 21 वर्ष से 28 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। यानी अभ्यर्थी का जन्म 01 जुलाई, 1993 के पहले और 01 जुलाई, 2000 के पश्चात न हुआ हो।

 हालांकि, राज्य के एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग को आयु सीमा में पांच-पांच वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।



No comments:

Post a Comment

Post Top Ad