केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बीते कुछ दिनों में कई अहम फैसले
लिए जा चुके हैं। इन फैसलों का असर कर्मचारियों की जेब के साथ-साथ उनके कामकाज पर पड़ा रहा है।
अब डेथ सर्टिफिकेट देखकर परिवार के योग्य सदस्य को प्रोविशनल फैमिली पेंशन का क्लेम जारी कर दिया जाएगा।
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के मुताबिक अगर पेंशनर्स की मृत्यु नॉन कोविड या फिर कोविड के चलते होती है तो ज्यादा लंबी चौड़ी कागजी कार्रवाही के बिना क्लेम जारी कर दिया जाएगा।
केंद्र सरकार में कार्यरत पैरेंट्स की मृत्यु पर उनके बच्चों को अब 7वें वेतन आयोग के तहत पेंशन मिलेगी।
पेंशन की अधिकतम सीमा अब 1.25 लाख रुपये कर दी गई है। नए नियम के तहत न्यूनतम 75 हजार तो अधिकतम 1.25 लाख रुपये की सीमा तय कर दी गई है।
केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने अधिकारियों के रिटायरमेंट के तुरंत बाद प्राइवेट जॉब ज्वाइन करने को ‘गंभीर कदाचार’ कहा है।
सीवीसी ने कहा है कि रिटायर्ड अधिकारियों को कूलिंग ऑफ पीरियड को पूरा करना चाहिए। सीवीसी ने सभी सरकारी विभागों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं।
कर्मचारियों को डीए की तीन लंबित किस्त जल्द ही जारी की जाएंगी। हाल में सरकार ने डीए की लंबित किस्त जारी करने का एलान किया था।
डीए की तीन किस्त (1.1.2020, 1.7.2020 और 1.1.2021) से लंबित है। इन लंबित किस्तों का भुगतान कब तक किया जाएगा इसपर लगातार बातचीत जारी है।
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