जनपद के अंदर स्थानांतरण/समायोजन : श्रीमान निदेशक ,बेसिक शिक्षा/सचिव,बेसिक शिक्षा द्वारा ऑनलाइन मीटिंग सम्पन्न, सीघ्र होगा शासनादेश जारी - updatesbit

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जनपद के अंदर स्थानांतरण/समायोजन : श्रीमान निदेशक ,बेसिक शिक्षा/सचिव,बेसिक शिक्षा द्वारा ऑनलाइन मीटिंग सम्पन्न, सीघ्र होगा शासनादेश जारी

 जनपद के अंदर स्थानांतरण/समायोजन की नीति बनाने के लिए


श्रीमान निदेशक ,बेसिक शिक्षा/सचिव,,बेसिक शिक्षा द्वारा ऑनलाइन मीटिंग आज सम्पन्न हुई।

समायोजन के सम्बंध में 

1- *"लास्ट इन फर्स्ट आउट "*

 का नियम लागू किया जाए जिससे प्रदेश के सभी जनपदों में एकरूपता बनी रहे।

2-उच्च प्राथमिक में प्रत्येक विद्यालय में विज्ञान/गणित के शिक्षक अवश्य रहें उन्हें सरप्लस मानकर न हटाया जाए।

3-संविलियन विद्यालय में प्राथमिक के प्रधानाध्यापक से विकल्प लेकर अन्य विद्यालयों में हेड के पद पर पदस्थापित किया जाए।

4-छात्र संख्या 1 मार्च 2021 की ली जाए  क्योकि कोविड के प्रभाव की वजह से अभी प्रवेश प्रक्रिया गति नही पकड़ पाई है।


जनपद के अंदर 

स्थानान्तरण/पारस्परिक स्थानांतरण

के सम्बंध में


1-जनपद के अंदर के ट्रांसफर के लिए सेवा काल की बाध्यता न रखी जाए ।

2-बन्द/एकल की व्यवस्था में एकल हटा दिया जाए।

3-ट्रांसफर लेने हेतु कारण में

परिवारी जनों ( माता, पिता, पत्नी , बच्चे आदि ) की बीमारी/देखभाल

को भी विकल्प में रखा जाए।

--पति-पत्नी को यथासंभव एक ही स्कूल/ब्लॉक में तैनात किया जाए। 

--अंतर्जनपदीय ट्रांसफर की तरह ब्लॉक ट्रांसफर में भी वेटज की व्यवस्था की जाए।

*निदेशक महोदय ने बताया कि नीति अतिशीघ्र फाइनल करके शासनादेश जारी कर दिया जाएगा।*

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