36590 नवनियुक्त शिक्षकों के विद्यालय आवंटन हेतु विस्तृत आदेश हुआ जारी, देखें कैसे होगा स्कूल आवंटन, कब तक करना होगा विद्यालय में ज्वाइन देखें पूरी जानकारी - updatesbit

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36590 नवनियुक्त शिक्षकों के विद्यालय आवंटन हेतु विस्तृत आदेश हुआ जारी, देखें कैसे होगा स्कूल आवंटन, कब तक करना होगा विद्यालय में ज्वाइन देखें पूरी जानकारी

शासनादेश संख्या-1656/68-5-2020 दिनांक 04 दिसम्बर, 2020 एवं


शासनादेश संख्या-54/ 68-5-2021 दिनांक 16.01.2021 द्वारा जिन अभ्यर्थियों की 69000 पदों के सापेक्ष विभिन्न तिथियों में आयोजित काउन्सिलिंग में किसी अभिलेखीय विसंगति के कारण काउन्सिलिंग नहीं हो पाई थी उनके लिए दिनांक 20.01. 2021 एवं 21.01.2021 को काउन्सिलिंग तथा दिनांक 22.01.2021 को नियुक्ति पत्र निर्गत किये जाने की कार्यवाही 
की गयी है, के अभ्यर्थियों हेतु भी विद्यालय आवंटन की कार्यवाही की जानी है। 


नवनियुक्त अध्यापकों के लिए विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया:

अध्यापक/अध्यापिकाओं को विद्यालय आवंटन ऑनलाइन प्रक्रिया माध्यम से दिनांक 25 एवं 27 जनवरी, 2021 को किया जायेगा। नियुक्त सहायक अध्यापकों की तैनाती नियमावली-2008 (अद्यतन संशोधित 2010) एवं तदविषयक निर्गत शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा। 


 अध्यापकों की सूची निम्नवत तैयार की जायेगी:


 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में प्राप्त गुणांक के आधार पर दिव्यांग महिला की अवरोही में सूची तैयार की जायेगी।

 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में प्राप्त गुणांक के आधार पर दिव्यांग पुरूष की अवरोही में सूची तैयार की जायेगी।

सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में प्राप्त गुणांक के आधार पर महिला अध्यापिकाओं की अवरोही कम में सूची तैयार की जायेगी।

सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में प्राप्त गुणांक के आधार पर पुरूष अध्यापकों की अवरोही कम में सूची तैयार की जायेगी।

नियुक्त दिव्यांग अध्यापक/अध्यापिकाओं के अतिरिक्त विशेष आरक्षण का लाभ प्राप्त कर नियुक्त अध्यापक/अध्यापिकाओं को उनके गुणांक के आधार पर उनसे सम्बन्धित सूची में रखा जायेगा।

 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में गुणवत्ता अंक समान होने की दशा में

क- अधिक जन्मतिथि के अध्यापक/अध्यापिकाओं को अवरोही कम में तैयार सूची में ऊपर रखा जायेगा।


ख- जन्मतिथि समान होने की दशा में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर के कम में अध्यापक/अध्यापिकाओं को सूची में ऊपर रखा जायेगा।


विद्यालयों की सूची तैयार किया जाना:


1. नियुक्त अध्यापक/अध्यापिकाओं को ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय आवंटित किये जाने है जिलाधिकारी द्वारा नगरीय सीमा के विस्तार किये जाने के कारण नगरीय क्षेत्र में अवस्थित विद्यालयों में किसी भी दशा में पदस्थापन की कार्यवाही नहीं की जायेगी।


2. विद्यालय की सूची तैयार करते समय यह ध्यान अवश्य रखा जाये कि यूडायस कोड 2019 के आधार पर चयनित विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित परिषदीय प्राथमिक विद्यालय ही है। 

3. कम्पोजित विद्यालय के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत अध्यापक /अध्यापिकाओं की संख्या के आधार पर उक्त विद्यालय को सूची में सम्मिलित किया जायेगा।

4. जनपद में आवंटित अभ्यर्थियों की संख्या के सापेक्ष 05 अतिरिक्त रिक्तियों को जोड़ते हुए विकल्प प्राप्त करने हेतु रिक्तियां प्रदर्शित की जाय। इस हेतु सर्वप्रथम शिक्षक विहिन विद्यालय, एकल शिक्षक विद्यालय की रिक्तियों को सम्मिलित किया जायेगा। 

तत्पश्चात यदि अन्य रिक्तियों की आवश्यकता होगी तो दो शिक्षक वाले विद्यालय में जिनका छात्र अध्यापक अनुपात सर्वाधिक है में एक शिक्षक तैनात किया जायेगा।

 5. विद्यालयों का चिन्हांकन यूडाइस पर उपलब्ध दिनांक 30.09.2019 की अध्यापक एवं छात्र संख्या जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापित है के अनुसार विकासखण्ड विद्यालयवार बैकेन्सी मैट्रिक्स तैयार की जायेगी। 

6. विद्यालय में रिक्त पदों की गणना में कार्यरत शिक्षामित्र एवं अनुदेशकों को नहीं जोड़ा जायेगा।

7. सर्वप्रथम शिक्षक विहिन विद्यालय की सूची सर्वाधिक छात्र अध्यापक अनुपात के आधार पर अवरोही कम में  तैयार की जायेगी।

8. एकल शिक्षक वाले विद्यालय की सूची सर्वाधिक छात्र अध्यापक अनुपात के आधार पर अवरोही क्रम में तैयार की जायेगी।

9. दो शिक्षक वाले विद्यालय की सूची सर्वाधिक छात्र अध्यापक अनुपात के अवरोही कम में तैयार की जायेगी।


10. यदि छात्र अध्यापक अनुपात समान होने की दशा में अंग्रेजी वर्णमाला के अवरोही कम में तैयार की जायेगी।


 विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया का क्रम

1. सर्वप्रथम शिक्षक विहिन विद्यालयों में कम से कम दो शिक्षक को तैनात किया जायेगा। 2. तत्पश्चात एकल शिक्षक विद्यालय में कम से कम एक और शिक्षक तैनात किया जायेगा।

3. तत्पश्चात दो शिक्षक वाले विद्यालयों में यदि रिक्तियों की आवश्यकता होगी तो जिनका छात्र अध्यापक जायेगा। अनुपात सर्वाधिक है उसमें एक शिक्षक तैनात किया जायेगा।

 4. विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया में सर्वप्रथम दिव्यांग महिला को उनके विकल्प के आधार पर विद्यालय आवंटन किया जायेगा।

5. विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया में दिव्यांग पुरूष को उनके विकल्प के आधार पर विद्यालय आवंटन किया जाएगा।

6. विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया में महिला अध्यापिका को उनके विकल्प के आधार पर विद्यालय आवंटन किया जायेगा।


7. विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया में पुरूष अध्यापक को उनके विकल्प के आधार पर विद्यालय आवंटन किया जायेगा।


8. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा दिव्यांग एवं महिला अध्यापिकाओं एवं पुरूष अध्यापकों से विकल्प प्राप्त करने हेतु निर्धारित तिथि के अनुसार संलग्न सूची (नवनियुक्त अध्यापकों का दिव्यांग/ महिला एवं पुरूष का संख्यात्मक विवरण) के आधार पर समय सारिणी (Time slot) दिव्यांग महिला, दिव्यांग पुरूष एवं महिला अध्यापिकाओं के लिए तैयार की जायेगी तथा विज्ञप्ति के माध्यम से सम्बन्धित को अवगत कराया जायेगा। 

9. निर्धारित तिथि एवं निर्धारित समय पर दिव्यांग/महिला अध्यापिकाओं / पुरूष अध्यापकों को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्धारित स्थान पर स्वयं उपस्थित होना होगा। किसी भी दशा में कोई प्रतिस्थानी अनुमन्य नहीं होगा।

 10. सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं को नियुक्ति पत्र एवं अपनी पहचान हेतु वोटर आई0डी0 कार्ड/आधार कार्ड/पैन कार्ड के साथ उपस्थित होना होगा।

11. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अध्यापक / अध्यापिकाओं की गुणांक के आधार पर पंजिका अवरोही कम में पूर्व में तैयार करके रखेंगे। यह पंजिका दिव्यांग महिला, दिव्यांग पुरूष, महिला अध्यापिकाओं एवं पुरूष अध्यापकों की तैयार की जायेगी जिसमें अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, रजिस्ट्रेशन कमांक, जन्मतिथि एवं उपरिथत होने का समय अंकित किया जायेगा तथा सम्बन्धित अध्यापक / अध्यापिकाओं के हस्ताक्षर कराये जायेंगे।

 12. दिव्यांग महिला एवं दिव्यांग पुरूष अध्यापक/ अध्यापिका, महिला अध्यापिका एवं पुरूष अध्यापकों को  गुणांक एवं उनके विकल्प के आधार पर विद्यालय आवंटन की कार्यवाही की जायेगी तथा अनुपस्थित अध्यापक/अध्यापिकाओं जो समय से उपस्थित नहीं हुए है को छोड़ते हुए उनके नीचे के अध्यापक को विद्यालय आवंटन की कार्यवाही की जायेगी। यह समस्त कार्यवाही पंजिका में अंकित उनके गुणांक के अवरोही कम के आधार पर अध्यापक/अध्यापिकाओं की राची के कग में की जायेगी यदि कोई अध्यापक /अध्यापिका ने पंजिका में अपने हस्ताक्षर किये को विद्यालय आवंटन हेतु अवसर प्रदान किये बिना उससे कम गुणांक वाले अध्यापक/अध्यापिका को विद्यालय आवंटन किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। यदि कोई अनुपस्थित दिव्यांग (महिला एवं पुरूष अध्यापक), महिला अध्यापिका एवं पुरूष अध्यापक अपने निर्धारित दिनांक को निर्धारित टाईम स्लॉट में अपने कम के बाद उपस्थित होते हैं तो उनको विकल्प देने का अवसर निर्धारित टाईम स्लॉट में सबसे बाद में दिया जायेगा। यदि निर्धारित तिथि को अनुपस्थित रहते है तो ऐसी स्थिति में अगले दिन भी उनको विकल्प देने का अवसर सबसे बाद में दिया जायेगा तथा यदि टाईम स्लॉट के बाद उसी तिथि को उपस्थित होते है तो अगले टाईम स्लॉट में इन्हें सबसे पहले अवसर दिया जायेगा।

13. अध्यापक/अध्यापिका का नाम पंजिका में अंकित करने के पश्चात उसे एक रसीद दी जायेगी जिस पर पंजिका का कमांक जिस पर उसका नाम, उपस्थित होने का समय अंकित किया जायेगा जिस पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नामित अधिकारी के हस्ताक्षर हो। 14. अध्यापक/अध्यापिकाओं के बैठने के लिए समुचित व्यवस्था एक साथ की जायेगी। 15. सम्बन्धित अध्यापक/ अध्यापिका यदि निर्धारित तिथि एवं टाईम स्लॉट पर उपस्थित नहीं होते है तो अनुपस्थित अंकित किया जायेगा। विद्यालय आवंटन प्रक्रिया में अनुपस्थित अध्यापकों की सूची तैयार कर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रमाणित कर सुरक्षित रखा जायेगा तथा प्राप्त निर्देशों के कम में कार्यवाही की जायेगी।


 विद्यालय आवंटन प्रकिया के तकनीकी चरण :


1. सर्वप्रथम शिक्षक विहिन एवं एकल विद्यालयों की सूची, तत्पश्चात रिक्तियों की जैसे आवश्यकता होगी, दो शिक्षक वाले विद्यालयों जिनका छात्र अध्यापक अनुपात अधिक है, की सूची जिस कक्ष में अध्यापक-अध्यापिका बैठेंगे के बाहर तथा प्रांगण में चस्पा किया जायेगा।


 2. उपरोक्त पूरी विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया 31277 सहायक अध्यापकों के विद्यालय आवंटन की भांति प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से की जायेगी। प्रोजेक्टर के माध्यम से इन विद्यालयों की सूची स्किन पर भी प्रदर्शित की जायेगी।

3. ऑनलाइन विकल्प के आधार पर सम्बन्धित अध्यापक को आवंटित विद्यालय के आदेश तत्काल प्राप्त कराया जायेगा। विद्यालय आवंटन के बाद आवंटित विद्यालय में रिक्ति कम की जायेगी तथा विद्यालय में रिक्ति समाप्त होने के पश्चात उस विद्यालय का नाम हटा दिया जायेगा। 


 विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना :

1. सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं को आवंटित विद्यालय पर दिनांक 04.022021 तक अपने तैनाती याले विद्यालय में योगदान देना अनिवार्य है।

 2. नवनियुक्त अध्यापकों हेतु मानव सम्पदा पोर्टल पर ई०एच०आर०एम०एस0 कोड बनाया जायेगा तथा उनसे सम्बन्धित समस्त तैनाती विवरण मानव सम्पदा पोर्टल पर अपडेट किया जायेगा।

3. किसी भी अध्यापक/अध्यापिका द्वारा किसी बाहरी प्रभाव का प्रयोग नहीं किया जायेगा। यदि इस प्रकार का प्रकरण संज्ञान में आता है तो यह माना जायेगा कि यह कृत्य उसके द्वारा किया गया है तथा उसके अनुरोध पर विचार नहीं किया जायेगा। सम्बन्धित अध्यापक / अध्यापिका के विरूद्ध सेवा नियमावली / कर्मचारी आचरण नियमावली के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी तथा इस आशय की प्रविष्टि उनके सेवा पुस्तिका में की जायेगी।

 4. काउन्सिलिंग एवं विद्यालय आवंटन की कार्यवाही दिनांक 25.012021 एवं 27.012021 तक पूर्ण पारदर्शिता एवं शुचितापूर्ण ढंग से कराया जाना है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अपने स्तर से इस अवधि में समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए तिथि एवं समयावधि निर्धारित कर विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण करायेंगे। 

5. उ0प्र0 अध्यापक तैनाती नियमावली-2008 (अद्यतन संशोधित 2010) के प्राविधान एवं तदविषयक निर्गत शासनादेशों के प्राविधान नवनियुक्त अध्यापकों हेतु यथावत लागू होंगे।


यहां देखें विस्तृत आदेश-


















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