अंतर्जनपदीय स्थानांतरण से सम्बंधित जनपदवार विज्ञप्तियों देखें,अब तक किन
जनपदों से विज्ञप्ति हुई है जारी
अंतर्जनपदीय तबादला से सम्बंधित अबतक इन जिलों ने जारी किये दिशा-निर्देश व सूचनाएं , देखें कार्यमुक्ति व कार्यभार ग्रहण आवश्यक पत्रावलियां व निर्देश
1. पत्रावली तैयार करने हेतु आवश्यक अभिलेख (क) अध्यापक के समस्त शैक्षिक अभिलेखों की प्रमाणित छायाप्रति
(ख) नियुक्ति पत्र, कार्यभार ग्रहण आख्या की प्रमाणित प्रति ।
(ग) अदेय प्रमाणपत्र।
(घ) बैंक पासबुक एवं पैन कार्ड की प्रमाणित छायाप्रति ।
(ड) जिस बैंक से वेतन आहरित हो रहा है. का अदेय प्रमाण पत्र एवं सोसाइटी का अदेय प्रमाण पत्र।
2. सम्बन्धित अध्यापकों की मूल सेवापुस्तिकाओं में सेवा सत्यापन/ अवकाश/अनुशासनात्मक कार्यवाही का अंकन अद्यावधि पूर्ण कर लें।
3. कार्यमुक्त होने हेतु निर्धारित प्रारुप के साथ एक-एक प्रार्थनापत्र आपके कार्यालय स्तर हेतु भी अवश्य प्राप्त कर लें।
4. संलग्न निर्धारित प्रारुप एवं प्रार्थना-पत्रों पर सम्बन्धित अध्यापक का रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो चस्पा कराते हुए सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जायें।
5. कार्यमुक्त हेतु 03 पत्रावलियों तैयार की जाये, जिसमें से 01 पत्रावली अपने कार्यालय स्तर पर संरक्षित करें तथा 02 पत्रावली अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्राप्त कराई जायें।
6. कार्यमुक्त होने वाले अध्यापकों की सभी पत्रावलियों में सम्बन्धित अध्यापक की सेवा पंजिका की प्रमाणित छायाप्रति अवश्य संलग्न की जायें।
7. पदावनत होने वाले अध्यापकों को नियमानुसार पदावनत की कार्यवाही होने के पश्चात कार्यमुक्त करें। 8. मूल सेवा पुस्तिका सम्बन्धित अध्यापक को किसी भी दशा में न प्राप्त कराई जायें।
9. कार्यमुक्त होने वाले अध्यापकों की कार्यमुक्ति के पश्चात मूल सेवा पुस्तिकाएं व अन्तिम वेतन प्रमाणपत्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
10. कार्यमुक्त होने वाले अध्यापकों की पत्रावली में इस आशय का प्रमाणपत्र अवश्य संलग्न करें कि उनके द्वारा सम्बन्धित अध्यापक की सेवा सम्बन्धी समस्त प्रविष्टियों अंकित कर दी गई हैं।
11. सम्बन्धित अध्यापक से इस आशय का 10 रुपये के स्टाम्प पर फोटोयुक्त शपथ-पत्र ले लें, कि उनका स्थानान्तरण ग्रामीण क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र अथवा नगरक्षेत्र से नगर क्षेत्र हुआ है तथा सन्दर्भित शासनादेश के अनुसार स्थानान्तरण के पश्चात स्थानीय निकाय संवर्ग की ज्येष्ठता कम में कनिष्ठतम होगा। 12 जिन शिक्षक/शिक्षिकाओं के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही गतिमान हो, उन्हें किसी भी दशा में कार्यमुक्त न किया जाये।
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