लखनऊ : शादी समारोह के आयोजन के लिए अब पूर्व अनुमति
लेनी अनिवार्य होगी।
कोरोना वायरस की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए यह फैसला किया गया है। जिसके तहत डीसीपी कार्यालय से शादी समारोह के लिए पूर्व अनुमति लेनी होगी।
इसके लिए आवेदक को शादी का कार्ड प्रस्तुत करना होगा। वहीं समारोह में सिर्फ 50 की संख्या में ही महमान शामिल हो सकेंगे। इसके अलावा महमानों को मास्क लगाना एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा।
नियमों का पालन न करने वाले के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत केस दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी।
कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन यानी शनिवार और रविवार को बंदी लगाई गई है। इसी दौरान सहालग का समय भी शुरू हो चुका है।
इस शादी के सीज़न में इस बार वैवाहिक समारोह के आयोजन के लिए पहले से अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है।
इस संबंध में पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने बताया कि समारोह के लिए पूर्व अनुमति संबंधित डीसीपी कार्यालय से ली जा सकती है। इसके लिए अनुमति पत्र डीसीपी कार्यालय में उपलब्ध होंगे।
उन्होंने कहा कि आवेदक को अनुमति प्राप्त करने के लिए शादी का कार्ड दिखाना होगा। जिसके आधार पर नियमों के अनुसार ही अनुमति दी जाएगी।
सरकार ने वैवाहिक कार्यक्रमों में शिरकत करने वालों की संख्या सीमित कर दी है। इस नियम का सख्ती से पालन कराया जाएगा। इसके अलावा मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन करने वालों को भी विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है।
साथ ही समारोह के दौरान सभी को कोविड गाइडलाइन का कड़ाई के साथ पालन भी करना जरूरी है।
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