सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा हर
जिले के शिक्षित युवा बेरोजगार युवक/युवतियों को स्वरोजगार स्थापित कराने के उद्देश्य से जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र के माध्यम से योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
यदि आप बेरोजगार हैं और नौकरी के बजाय स्वरोजगार करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है।
जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से आपको 10 लाख तक की आर्थिक मदद दिलाई जाएगी साथ ही प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत मिलने वाली आर्थिक मदद में 15 से 25 फीसद मार्जिन मनी के रूप में अनुदान भी दिया जाएगा। इसके लिए कक्षा आठ पास होना जरूरी है।
योजनांतर्गत उद्योग व सेवा क्षेत्र की परियोजना स्थापित करने हेतु इच्छुक व्यक्ति वेबसाइट www.pmegpeportal आनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
कौन कर सकता है आवेदन
कक्षा आठ पास 18 वर्ष आयु के ऊपर के सभी बेरोजगार आवेदन कर सकते हैं।
उद्योग क्षेत्र की परियोजना स्थापना के लिए अधिकतम 10 लाख की योजना बनाई जा सकती है।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम, उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा हर जिले के शिक्षित युवा बेरोजगार युवक/युवतियों को स्वरोजगार स्थापित कराने के उद्देश्य से जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र के माध्यम से योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
आनलाइन मिलेगी जानकारी
स्वरोजगार के इच्छुक युवा वेबसाइट www.diupmsme.upsdc.gov.in/udyam sarthi aap और www.pmegp e portal पर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
16 अगस्त तक आनलाइन आवेदन किया जा सकता है। लखनऊ के जिला उद्योग केंद्र के फोन नंबर 0522-2971262 से भी जानकारी ली जा सकती है।
युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने के लिए के लिए योजना से जोडऩे के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है।
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से कक्षा आठ पास को 10 लाख तक की आर्थिक मदद बैंक से दिलाई जाएगी।
16 अगस्त तक आवेदन आनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। -मनोज चौरसिया, उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र
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