उप्र अधीनस्थ सेवा चयन सेवा आयोग द्वारा 2016 में विज्ञापित
5288 कनिष्ठ सहायक भर्ती में बचे हुए पदों को कैरी फारवर्ड न करके योग्य अभ्यर्थियों से भरे जाने की मांग में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।
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याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार व आयोग से तीन हफ्ते में जवाब मांगा है।
यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने देवरिया के अमित कुमार पाण्डेय व तीन अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता एमए सिद्दीकी ने बहस की।
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याची का कहना है कि आयोग ने प्रदेश के 71 जिलों के 5288 कनिष्ठ सहायक पदों की भर्ती निकाली।
लिखित परीक्षा व साक्षात्कार के बाद 13 अक्तूबर 18 को चयन परिणाम घोषित किया गया। कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की गई।
चयनित अभ्यर्थियों में से होमगार्ड व शारीरिक रूप से अक्षम कोटे के पद खाली रह गए। जिन्हें कैरी फारवर्ड किया जा रहा है।
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जबकि प्रतीक्षा सूची न होने और कट आफ मेरिट के नीचे व समान अंक पाने वाले याचियों को चयनित होने का मौका दिया जाना चाहिए। जिसपर यह याचिका दाखिल की गई है।
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